इस पत्र के आधार पर, उसने कार्यालय टिप्पणी प्रदर्श पी. 50 तैयार की थी।
3.
कार्यालय टिप्पणी प्रदर्श पी. 9 पर भी ए से बी और जी से एच हस्ताक्षर तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री रामनिवास के है।
4.
एक पत्रावली की कार्यालय टिप्पणी में इन अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त करने के उद्देष्य से यहाँ के तत्कालीन कमांडेंट के द्वारा दिनांक 1 ११ ।
5.
एक पत्रावली की कार्यालय टिप्पणी में इन अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त करने के उद्देष्य से यहाँ के तत्कालीन कमांडेंट के द्वारा दिनांक 1११।0. 1996 में किये गये दिल्ली-भ्रमण का विवरण अंकित है।
6.
अभियुक्त रामनिवास द्वारा प्रदर्श पी. 9 कार्यालय टिप्पणी में अभियुक्त सोहनलाल के नियुक्ति आदेश को निरस्त करने की अनुशंषा की गई थी इसके अलावा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 3-8-1997 की पालना तत्कालीन अधिशासी अधिकारी टोडाराम को करनी थी लेकिन टोडाराम को भी इस मामले में अभियुक्त नहीं बनाया गया है।
7.
आरोप पत्र में यह बताया गया है कि भोमा के द्वितीय किश्त के 2160 /-रूपये की राशि के भुगतान के लिये रामसिंह अध्यापक ने कार्यालय टिप्पणी व प्रदर्श पी. 3 तैयार किया हैं व उसने न तो राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.5.1994 को पेश किया और न ही इसका कोई हवाला टिप्पणी में दिया है।
8.
पी. डब्ल्यू. 1 मगनलाल ने साक्ष्य में इस बात का अनुमोदन किया हैं कि हमीरा की दूसरी किश्त का प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी. 1 पेश हुआ था तथा कार्यालय टिप्पणी प्रदर्श पी. 3 पर सी से डी रामसिंह ने लिखकर पेश की थी तथा एफ वी सी बिल भी रामसिंह के हाथ का तैयार किया हुआ है।
9.
पी. डब्ल्यू. 1 मगनलाल ने साक्ष्य में इस बात का अनुमोदन किया हैं कि हंसा की दूसरी किश्त का प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी. 1 पेश हुआ था तथा कार्यालय टिप्पणी प्रदर्श पी. 3 पर सी से डी रामसिंह ने लिखकर पेश की थी तथा एफ वी सी बिल भी रामसिंह के हाथ का तैयार किया हुआ है।